जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने आज यहां दी।
गुरमीत कौर ने कहा कि इसी कड़ी में आज सोलन उपमंडल के सुबाथू स्थित शांति निकेतन आश्रम के लगभग 80 बच्चों को उनके कानूनी आधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बच्चांे को बताया कि यदि बच्चों को ऐसा प्रतीत होता हो कि उकने अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने आश्रम संचालकों को निर्देश दिए कि आश्रम परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहां निवास कर रहे सभी बच्चों को स्वच्छता के लाभों के बारे में बताया जाए। उन्होंने बच्चों को आयु अनुसार पौष्टिक आहार प्रदान करने का भी परामर्श दिया।
उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय सोलन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त पैरा लीगल वालेंटियर को डिजिटल माध्यम से कानून सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई है ताकि पैरा लीगल वालेंटियर जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों के में बारे में जागरूक कर सकें।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अर्की स्थित बाल आश्रम तथा सोलन जेल के कैदियों को डिजिटल माध्यम से अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेंगे