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नालागढ़ में कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। यह निर्णय उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशांे के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में ट्रक यूनियन बाईपास-गुग्गामाड़ी मंदिर से केनरा बैंक तक के पूरे मार्ग तथा इस मार्ग पर स्थापित सभी दुकानों को पूर्ण रूप से सील किया जाएगा।
दावत चैक से नई सब्जी मण्डी (मोतिया प्लाज़ा के समीप) तथा आगे बाईपास तक के पूर्ण क्षेत्र को सील किया जाएगा।
ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में वार्ड नम्बर-3 तथा वार्ड नम्बर-4 (खबड़ियां) को पूर्ण रूप से सील किया जाएगा।
सब्जी मण्डी बद्दी के साथ लगते पूरे क्षेत्र को सील किया जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी ने बंसती बाग बद्दी, सब्जी मण्डी बद्दी, हाउसिंग बोर्ड बद्दी के फेज़-3 को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार मैसर्ज यूएसवी कंपनी, डीआईसी बद्दी के पूरे परिसर को सील कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उद्योगों एवं कंपनियों के वाहन तथा कामगारों एवं कर्मियों के आवागमन के लिए कंपनियों द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेंट जोन में किसी भी कामगार अथवा कर्मी को पैदल आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। प्रदेश प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी संकल्प गौतम तथा नायब तहसीलदार बद्दी उनके सहायक होंगे।
उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।
यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे