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मंडी, 29 जून । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव असलम बेग ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी में 10 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर होगा ।
उन्होंने बताया कि इसमें आपराधिक केस, चेक के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर एक्सीडेंट केस, श्रम विवाद, बिजली पानी और अन्य किसी भी तरह के बिलों संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, जमीन संबंधी मसले, वेतन, भत्तों और सेवानिवृति मामले आदि में सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो मामले न्यायलय मंे अब तक दायर नहीं हुए हैं, उन मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि यदि कोई इच्छुक व्यक्ति लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 10 जुलाई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, मंडी में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है ।
लोक अदालत में रखें मुआवजे के मामले
असलम बेग ने कहा कि फोरलेन परियोजना के कारण मंडी जिला में ‘राइट आफ वे’ से बाहर साथ लगती निजी संपत्तियों और इमारतों को हुए नुकसान के मामलों में प्रभावित व्यक्ति मुआवजे के अपना मामला लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रभावित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, मंडी में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के दूरभाष नम्बर 01905-235428 पर सम्पर्क किया जा सकता है।