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शिमला, 09 अगस्त
महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.) शिमला द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय आॅनलाईन प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमणीक शर्मा द्वारा की गयी।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को निम्न कानूनों के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यशाला के मुख्य बिंदु पोक्सो एक्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी के खिलाफ कानून, कार्यस्थल सुरक्षा कानून, महिलाओं से सम्बंधित अनैतिक व्यापार रोकथाम, दहेज निषेध अधिनियम ,घरेलू हिंसा अधिनियम कानून रहे।
सचिव ने सभी कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।
इस कार्यशाला में लगभग 100 लोगों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमे बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक (आई.सी.डी.एस.) और जिला शिमला के सभी बाल आश्रम के अधीक्षक और जिला बाल संरक्षण अधिकारी शामिल रहे।
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