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विज्ञापन देने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण है अनिवार्य

Byhimachalnews

Oct 19, 2021 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

अरिंदम चौधरी ने दोहराया कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता अथवा प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार के लिए टीवी, प्रिंट या सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। एमसीएमसी से प्री-सर्टीफिकेशन के बाद ही वे विज्ञापन दे सकते हैं। इसके लिए वे डीपीआरओ मंडी अथवा डीसी मंडी के कार्यालय में ओवदन कर सकते हैं।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।
बैठक में एमसीएमसी के सदस्य डीडी न्यूज चैनल के मंडी जिला संवाददाता अंकुश सूद, इंग्लिश दैनिक समाचार पत्र द ट्रिब्यून के मंडी जिला संवाददाता दीपेंद्र मांटा, एनआईसी के सहायक जिला सूचना अधिकारी सुखदीप सिंह और एमसीएमसी के सदस्य सचिव एवं जिला लोक संपर्क अधिकारी मंडी उपस्थित रहे।