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मंडी लोकसभा उप-चुनाव को लेकर गठित व्यय निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि उपचुनाव उम्मीदवारों को सभी प्रकार के निर्वाचन खर्चे के लिए अलग से नया बैंक खाता खेलना होगा। यह नया बैंक खाता नामांकन दाखिल करने के कम से कम से एक दिन पूर्व तक खोला जा सकता है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने मंगलवार को बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्हें चुनाव खर्चे के लिए खोले जाने वाले बैंक खाते के लिए अलग से हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक खाता या प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत एजैंट के नाम भी खोला जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए वर्तमान में चालू बैंक खाता प्रयोग नहीं किया जा सकता।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उप चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुए संदेहपूर्ण लेनदेन पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जो भी गाडि़यां बैंक का कैश लेकर जाती हैं, वे किसी भी स्थिति में बैंक के अलावा बिना वैधता के अन्य एजेंसी का कैश न ले जाएं। उन्होंने कहा कि कैश की आवाजाही के लिए आसटसोर्स पर हायर वाहन एटीएम में कैश डालने जाते हुए संबंधित बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र  व दस्तावेज अपने साथ रखें।