अधीन धारा 363,328,376, भा.दं.सं. व धारा 4 पोक्सो अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में पंजीकृत हुआ था । यह अभियोग मुकेश कुमार सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गाँव व डाकघर डैहर तहसील सुन्दरनगर के खिलाफ पंजीकृत थाना हुआ था, अभियोग का अन्वेषण उप.निरीक्षक कल्याण सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर द्वारा अम्ल में लाया गया था एवं चालान नियमानुसार माननीय अदालत में फैसले हेतू प्रस्तुत किया गया था । आज माननीय विशेष अदालत फास्टट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी, जिला मण्डी द्वारा उपरोक्त अभियोग में संलिप्त मुकेश कुमार सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गाँव व डाकघर डैहर तहसील सुन्दरनगर , जिला मण्डी (हि.प्र.)को 10 साल की कैद एवं 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा के आदेश दिये हैं ।