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अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित

अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन  समिति की बैठक आयोजित
अधिकारी लंबित पड़े मामलों के निपटाने में लाएं   तेजी:-शिवम प्रताप सिंह
कुल्लू 30 सितंबर 2021:- अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबंधन समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में उनके चेंबर में आयोजित की गई जिसमें समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।
     उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कुल 52 मामले  लंबित हैं जिसमें से 30 मामले कुल्लू न्यायालय में तथा 22 मामले रामपुर न्यायालय में लंबित हैं। अधिकतर मामलों में पीड़ितों को राहत राशि की प्रथम तथा दूसरी किश्तो का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने  संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि पीड़ितों को समय पर  न्याय दिलाया जा सके।
       बैठक में जिला कुल्लू में पुलिस विभाग में अन्वेषण हेतु लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई । जिला कुल्लू में पुलिस विभाग के पास अन्वेषण हेतु 12 मामले लंबित हैं। 10 मामलों में राहत राशि की प्रथम किस्त प्रदान की जा चुकी है तथा 2 मामलों में पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति ,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत मामले की जांच के दौरान आने वाले पीड़ितों को यात्रा/  दैनिक भत्ता भी जिला कल्याण विभाग की ओर से प्रदान किया जाएगा।
     इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक भी अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें  अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की गई।
    उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 का मुख्य उद्देश्य स्वपरायणता,  अंगघात , मानसिक मंदता और बहू निशकतता ग्रस्त व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उनकी ओर से माता-पिता व उनके रिश्तेदार वैधानिक रूप से कोई निर्णय नहीं  ले सकते हैं।  इसलिए  विशेष विषयों पर निर्णय लेने हेतु वैधानिक रूप से कानूनी संरक्षक बनाना आवश्यक है ।
      उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम ,1999 के अंतर्गत  जिला कुल्लू में अब तक 171 कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है ।
       इस अवसर पर जिला न्यायावादी एन एस चौहान , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र, जिला कल्याण अधिकारी समीर चंद , जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमारी के अतिरिक्त समिति के अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।