Sun. May 19th, 2024

विशेष अन्वेषण इकाई सोलन द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अबुलेश उर्फ मुल्ला, निवासी परवाणु, जिला सोलन व विक्रम भाटिया उर्फ विक्की, निवासी टकसाल, जिला सोलन की स्कुटी से 10.45 ग्राम चिट्टा/हैरोईन बरामद की गई। जिस संदर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 21, 29 NDPS अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

 

  1. दिनांक 10-09-2022 को पियुष बंसल, निवासी गांव धार की बेड़, जिला सोलन ने पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक  08-09-2022 को कुछ लोगों ने इसकी गाड़ी रोककर इसके साथ गाली-गलौच, जान से मारने की धमकियां दी व मारपीट की, जिस कारण इसे चोटें आई है । जिस संदर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

  1. दिनांक 10-09-2022 को जिशान, हाल निवासी गांव मोलो, जिला सोलन ने ब्यान दिया कि दिनांक 10-09-2022 को जब यह अपनी स्कुटी न0 HP-64-5090 को चलाता हुआ टटूल में पहुंचा तो मदन, निवासी गांव डंगोली, जिला ऊना ने अपने ट्रक न0 HR 37C–8618 को सामने से गलत दिशा में चलाते हुए इसकी उपरोक्त स्कुटी को टक्कर मार दी, जिससे इसे चोटें आई हैं । जिस संदर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

  1. दिनांक 10-09-2022 को हरीश कपूर, निवासी गाँव रंगलोह, जिला बिलासपुर ने ब्यान दिया कि दिनांक 10-09-2022 को जब यह अपनी मोटर साइकिल न0 HR-49C-4047 को चलाता हुआ जाड़ली के नजदीक पहुँचा तो सामने से तेज रफ्तारी व गलत दिशा में आ रही मोटर साइकिल न0 HP-82-3141 के चालक ने इसकी उपरोक्त मोटर साइकिल को टक्कर मार दी तथा मोटर साइकिल सहित मौका से भाग गया, जिससे इसे चोटें आई हैं । जिस संदर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता व 187 मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

  1. दिनांक 11-09-2022 को तुला राम, निवासी गांव सानना, जिला सोलन ने पुलिस थाना परवाणु में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 10-09-2022 को रविन्द्र, निवासी गांव सानना, जिला सोलन के कुत्ते ने इसके आंगन में आकर इसे काट लिया । जिस संदर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 289 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

  1. दिनांक 10-09-2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कुल 212 चालान किये जाकर कुल 31,000/- रू0 जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Rash/ negligent/ dangerous driving= 04, Without driving license =12, Using mobile while driving= 04, Without helmet= 52, Without seat belt =18,  तथा अन्य में 122 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त धूम्रपान अधिनियम के तहत कुल 15 चालान किए गए तथा 1,250/- रु0 जुर्माना प्राप्त किया गया।