Wed. Apr 24th, 2024

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में अस्थाई आइसोलेशन सुविधाएं तैयार करने के सम्बन्ध में 14 जुलाई, 2020 को जारी आदेशों में संशोधन किया है।
संशोधित आदेश के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिनमें कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या 250 से कम है तथा जो व्यक्तिगत स्तर पर आइसोलेशन सुविधा का सृजन नहीं कर सकते, वे अपने संसाधनों को एकत्र कर कोरोना पाॅजिटिव व्यक्तियों के प्राथमिक सम्पर्कों को रखने के लिए काॅमन आईसोलशन सुविधा सृजित कर सकते हैं अथवा किराए पर ले सकते हैं।
इन आदेशों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऐसी औद्योगिक इकाई को बन्द न करना पड़े जिसमें कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी पाए गए हैं। ऐसी औद्योगिक इकाई को समुचित सेनिटाइजेशन के उपरांत कम से कम समय में पुनः क्रियाशील किया जा सकता है।
यदि ऐसी आइसोलेशन सुविधा में एकांत में रखे गए व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव पाया जाता है तो उसे जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा अधिसूचित कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध स्थान पर भेजा जाएगा।
औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धन को कोविड-19 आइसोलेशन सुविधा तैयार होने पर जिला के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होगा। यह जानकारी http://bit.ly/covid19_solanisolation पर प्रदान करनी होगी