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जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 03 मई तथा 04 मई, 2020 को उद्योगों के कर्मियों तथा प्रोत्साहकों के लिए जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार उक्त आदेशों द्वारा जारी की गई मानक परिचालन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बिन्दु जोड़े गए हैं।
इनके अनुसार जिला सोलन में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में कार्य करने के लिए प्रदेश के बाहर से उद्योगपतियों अथवा ठेकेदारों द्वारा लाए गए श्रमिकों को 07 दिन के लिए क्वारेन्टीन में रखना होगा। इन श्रमिकों को सम्बन्धित उद्योग अथवा ठेकेदार द्वारा तैयार की गई क्वारेन्टीन सुविधा में रखा जाएगा अथवा औद्योगिक इकाईयों में इन श्रमिकों द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व इनका कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ होगा।
उद्योगपति अथवा ठेकेदार को संशोधित प्रपत्र पर कंपनी अथवा फर्म के लेटर हेड पर शपथ प्रस्तुत करनी होगी।
उद्योगपति अथवा ठेकेदार को निर्धारित संशोधित प्रपत्र पर ऐसे कर्मियों एवं कामगारों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहंेंगे