Fri. Mar 29th, 2024

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत जिला के कुम्हारहट्टी स्थित महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुम्हारहट्टी में अब कोविड-19 पाॅजिटिव महिलाओं के प्रसव भी किए जाएंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुम्हारहट्टी में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों को वह अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाईं जाएंगी जो इस अस्पताल में उपलब्ध हंै। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि हृदय रोग, गुर्दा रोग एवं डायलिसिस, तन्त्रिका रोग, कर्क रोग इत्यादि जैसी सुपर विशेषज्ञ सुविधाएं जो इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, के लिए आग्रह नहीं किया जाएगा।
आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त उपलब्ध सेवाएं निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएंगी।
महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुम्हारहट्टी में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी को आवश्यकतानुसार वेंटीलेटर सहायता 08 हजार रुपए प्रति बिस्तर प्रतिदिन की दर पर उपलब्ध होगी। वेंटीलेटर सहायता के बिना यह दर 800 रुपए प्रति बिस्तर प्रतिदिन होगी।
सामान्य प्रसव अथवा लघु शल्य क्रिया की दर आयुष्मान एवं हिमकेयर दर के अनुरूप होगी। सिजेरियन के लिए दर आयुष्मान एवं हिमकेयर दर के अनुरूप होगी। पीपीई किट, एन-95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क इत्यादि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोगियों को दी जाने वाली दवाएं महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुम्हारहट्टी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा इनका भुगतान प्रशासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन से सत्यापन उपरान्त किया जाएगा।
कुल व्यय के लिए महर्षि मार्केण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुम्हारहट्टी द्वारा प्रदत्त बिल का भुगतान प्रशासन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन से सत्यापन उपरान्त किया जाएगा।
यह आदेश आगामी आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।