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उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किन्नौर जिला के लिए आम उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विभिन्नि वस्तुओं के टैक्स व अन्य चार्जिस सहित अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित किए हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार बकरी व मेडे के मांस की कीमत 480 रुपये प्रति किलो, सुंअर का मांस 280 रुपये प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड/स्किनलैस 240 रुपये प्रति किलो, ब्राॅयलर ड्रेस्ड/स्किनलैस 240 रुपये प्रति किलो, मछली 220 रूपये प्रति किलो, फ्राईड मछली 350 रुपये प्रति किलो, चिकन पकौड़ा 350 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए हैं।
अधिसूचना के अनुसार ढाबों में बिकने वाले पक्के भोजन में फूल डाईट जिसमें चावल, चापाती, दाल-सब्जी व कढ़ी शामिल है का मूल्य 90 रुपये तथा हाफ डाईट का मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया है। तवा-चपाती 7 रुपये तथा तंदूरी चापाती 8 रुपये प्रति चापाती, स्टफड परांठा 25 रुपये, दाल-मक्खनी 80 रुपये, दाल-फ्राईड 60 रुपये, रायता 25 रुपये, चना-पूरी 2 पूरी, सब्जी व दहीं के साथ 50 रुपये, पालक/मटर/शाही-पनीर प्रति प्लेट 90 रुपये, मीट जिसमें 200 ग्राम के 5 पीस हो प्रति प्लेट तरी सहित 140 रुपये, चिकन प्रति प्लेट 120 रुपये, समोसा कम से कम 75 ग्राम के वजन वाला 15 रुपये, चाय 10 रुपये, 2 समौसे-चने सहित 40 रुपये, वैज चाॅउमिन फूल प्लेट 80 रुपये तथा हाॅफ-प्लेट 40 रुपये, नाॅन-वैज चाॅउमिन फूल प्लेट 100 रुपये तथा हाॅफ-प्लेट 50 रुपये, वैज थुक्पा फूल प्लेट 80 तथा हाॅफ प्लेट 40 रुपये, नाॅन-वैज थुक्पा फूल प्लेट 100 तथा हाॅफ प्लेट 50 रुपये, नाॅन-वैज मोमो फूल प्लेट 100 तथा हाफ प्लेट 50 रुपये, वैज मोमो फूल प्लेट 80 तथा हाॅफ प्लेट 40 रुपये।
दूध प्रति लीटर 45 रुपये, उबला हुआ दूध 50 रुपये प्रति लीटर, खुला पनीर 280 रुपये प्रति किलो, दहीं 60 रुपये प्रति किलो, मिल्क पैक्ड व पनीर पैक्ड व कोल्ड ड्रींक पैकेट व बोतल में दिखाए गए मूल्य के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकानदार को प्रत्येक उपभोक्ता रसीद जारी करनी होगी तथा उसकी डूप्लीकेट काॅपी जांच के उद्देश्य से अपने पास रखनी होगी। सभी उपभोक्ताओं को मूल्य सूचि दुकान के प्रवेश द्वार के समीप देवनागरी लिपि में लगानी होगी जिस पर मालिक या मेनेजर के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यह अधिसूचना शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह तक वैध होगी।
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