Fri. Mar 29th, 2024

शिमला, 11 दिसम्बर
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला द्वारा ली जाएगी ताकि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिम सुरक्षा अभियान की गतिविधियों को जिला में समय रहते पूर्ण किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिला शिमला के क्षेत्राधिकार व अभियान के पूरा होने तक लागू रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।