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उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में रात्रि कफ्र्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक 31 जनवरी, 2021 तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान 28 नवम्बर, 2020 को जारी किए गए आदेशों में निहित शर्तें लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला शिमला में 06 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।