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09 सितम्बर, 2020
कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं से श्रमिक हो रहे लाभान्वित
कोविड महामारी के दौरान 9.21 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान
गत एक वर्ष में 5.67 करोड़ की राषि विभिन्न योजना के तहत वितरित
हर कामगार व उसके परिजनों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रदेष सरकार प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से संबंधित कार्य में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
मण्डी जिला में गत एक वर्ष में 3447 पंजीकृत कामगारों को 5 करोड़ 67 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।
कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेष सरकार द्वारा बोर्ड के माध्यम से जिला में पंजीकृत 23046 कामगारों को मार्च व अप्रैल माह में दो हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 9 करोड़ 21 लाख, 84 हजार रूपये प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान करके लाभान्वित किया गया है ।
प्रदेश सरकार के माध्यम से बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य कवर सदस्यता पर, मातृत्व व पितृत्व सुविधा पर, अंतिम संस्कार के लिए सहायता, चिकित्सा सहायता, षिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, शादी के लिए वित्तीय सहायता, महिला साइकिल, इंडक्शन हीटर चार बर्तनों सहित या सोलर कुकर, कौशल विकास भत्ता, सोलर लैंप, महिला के लिए वाषिंग मशीन, पेंशन सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य लाभकारी योजनाएं जैसे भवन खरीद एवं निर्माण के लिए अग्रिम राषि औजार खरीद के लिए अग्रिम राषि, दिव्यांगता पेंशन एवं कामगार ट्रांजिट हास्टल आदि सुविधाओं का भी प्रावधान है।
गत वर्ष षिक्षण छात्रवृति पर 2 करोड़ 76 लाख 73 हजार रूपये, विवाह सहायता पर 2 करोड़ 19 लाख 40 हजार रूपये, मृत्यु होने की स्थिति में 25 लाख 40 हजार रूपये, मातृत्व व पितृत्व प्रसुविधा पर 33 लाख 35 हजार रूपये,चिकित्सा सुविधा पर 10 लाख 95 हजार रूपये तथा पेंषन सुविधा पर एक लाख 15 हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त 2 हजार 7 कामगारों को सोलर लैम्प, एक हजार 326 को इंडक्षन हीटर, 418 महिला कामगारों को साईकिल प्रदान की गयी।
बोर्ड द्वारा पंजीकृत कामगार के स्वयं के विवाह के लिए 35 हजार रूपये तथा लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह के लिए भी 35 हजार रूपये प्रति बच्चा सहायता दी जाती है । महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर 25 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है।
बोर्ड द्वारा षिक्षा सुविधा हेतु पंजीकृत सदस्यों के लिए दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाती है । पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रा को 7 हजार रूपये व छात्र को 3 हजार रूपये, 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रा को 10 हजार रूपये व छात्र को 6 हजार रूपये, स्नातक स्तर की पढाई के लिए छात्रा को 15 हजार रूपये व छात्र को 10 हजार रूपये छात्रवृति के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं जबकि स्नातकोतर व डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए छात्र को 20 हजार रूपये व छात्र को 15 हजार रूपये प्रदान किए जाते हैं जबकि व्यवसायिक पाठयक्रम के लिए छात्रा को 35 हजार रूपये व छात्र को 25 हजार रूपये प्रदान किए जा रहे हैं ।
बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंषन भी प्रदान की जाती है जो कि न्यूनतम एक हजार रूप्ये प्रतिमाह देय होती है । यदि कामगार की मृत्य कार्य के दौरान किसी दुर्घटना से होती है तो उसके आश्रित को चार लाख रूपये की राषि तथा प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख रूपये की राषि प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए भी बोर्ड द्वारा बीस हजार रूपये की राषि भी प्रदान की जाती है ।
भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई, बाढ़, बिजली उत्पादन, मनरेगा, जल वितरण एवं निकासी, जल सेतु, सुरंग, पाईप लाईन, टावर के निर्माण में कार्यरत है, पंजीकरण के पात्र हैं ।
प्रदेष सरकार द्वारा इन योजनाओं में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।