किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के कल्पा उपमण्डल की ग्राम पंचायत दूनी में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। यह जानकारी आज दूनी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव विक्रांत कौण्डल ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के उपरान्त राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया ताकि कोई भी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता से वंचित न रह सके।
विक्रांत कौण्डल ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुच्छेद-12 के अंतगर्त अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रोगी, विकलांग, औद्योगिक श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, एच.आई.वी से ग्रसित, ट्रांसजैंडर व ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को निष्पक्ष व सार्थक न्याय निःशुल्क उपलब्ध करवाना है।
विधिक साक्षरता शिविर के दौरान महिलाओं व बच्चों के लिए गठित वन स्टाॅप सैन्टर की परिचारिका प्रीती नेगी ने बताया कि भारत सरकार के बाल विकास मंत्रालय द्वारा कल्पा में वन स्टाॅप सैन्टर स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं व बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं व बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के निपटान के लिए वन स्टाॅप सैंटर के दूरभाष नम्बर 01786-226707 पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण ईकाई की सुरक्षा अधिकारी मीरा ने लोगों को पोस्को एक्ट-2012 व किशोर न्याय अधिनियम-2015 से अवगत करवाया।
पुलिस चैकी कल्पा के प्रभारी ए.एस.आई लायक राम ने इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की तथा लोगों से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय नशे का सेवन न करें व यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाएं।
विधिक साक्षरता शिविर में लगभग 50 महिलाओं तथा पुरूषों ने भाग लिया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत दूनी के प्रधान दीवान सिंह, उप-प्रधान सोम चंद, महिला मण्डल दूनी की प्रधान कांती देवी व सचिव सुनिता देवी उपस्थित थी।
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