जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटिल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि इस महामारी के दौरान लोगों को उनके घर-द्वार पर ही कानूनी जानकारी पहुंचाई जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिजिटल माध्यम से जिला के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता शिविरों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने की।
इन शिविरों में उपस्थित लोगांे को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने एवं इसके लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा शेल्टर होम कथेड़ में बच्चों से डिजिटल माध्यम से बातचीत की गई। उन्हें सरल भाषा में बच्चों के कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में बच्चों को नशे जैसी दुष्प्रवृति से दूर रहने का परामर्श भी दिया गया। बच्चों को बताया गया कि नशा एक धीमा जहर है और नशे का विक्रय, क्रय एवं सेवन अपराध है।
जिला के सभी विकास खंडों में खंड विकास अधिकारियों से डिजिटल माध्यम से वार्ता की गई ताकि खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान कर सकंे।
उन्होंने बताया कि अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत ग्याणा में पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से डिजिटल माध्यम से लोगों को कानूनी अधिकार बताए गए।
कण्डाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत सतड़ोल में विधिक जागरूकता शिविरांे में कानूनी जानकारी के साथ-साथ कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के बारे में अवगत करवाया गया।
जिला की ग्राम पंचायत मशीवर, जाडली तथा अन्हेच में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों को आवश्यक कानूनी अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ कोविड-19 से बचाव की दिशा में भी अवगत करवाया गया।
गुरमीत कौर ने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से आयोजित किए गए वेबिनार में लगभग 650 लोगों को महिला सुरक्षा व घरेलू हिंसा अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकण सोलन के यू-टयूब चैनल DLSA Solan में सोलन जिला में तैनात सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा विभिन्न कानूनों में बारे में लोगांे को जानकारी प्रदान की जा रही है।
उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि किसी भी तरह की कानूनी जानकारी के लिए इस यू-टयूब चैनल को देखें व सारगर्भित जानकारी प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।