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चरस रखने के दोषी को 6 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना

जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम  ने बताया कि दिनांक 10-12-2014 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक चेत सिंह, पुलिस थाना बल्ह, अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी ड्यूटी नागचला मौजूद था तो शाम 7:30 पर एक व्यक्ति बागला की तरफ से नेरचौक की तरफ एक पैदल आ रहा थाl जिसके कन्धों पर एक बैग लटका हुआ थाl यह व्यक्ति पुलिस को देख कर एक दम पीछे की तरफ मुड़ा और तेज क़दमों से भागने लगा, इस तरह पीछे की तरफ भागने से उसके पास अवैध वस्तु होने के संदेश के चलते अन्वेक्षण अधिकारी ने अपने हमराही मुलाजमानों की सहायता से उसे कुछ ही दूरी पर में पकड़ लिया। पकड़े जाने पर वह व्यक्ति काफी डरा हुआ थाl उसके पास अवैध वस्तु होने के संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर उक्त बैग से 600 ग्राम चरस बरामद हुयी थीI इस पर पुलिस थाना बल्ह में अभियोग सख्या 390/14 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक चेत सिंह ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी फतेह राम पुत्र कमलू राम गाँव पठरानी डाकघर चकोरठा तहसील सैंज जिला कुल्लू का 600 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी फतेह राम को एन डी पी एस एक्ट की धरा 20 के तहत छ: वर्ष के कठोर कारावास और साठ हजार रुपये (60,000/-) के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।