मंडी, 29 सितम्बर । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अवहेलना करने वालों पर पैनी नजर रखेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत प्राप्त करता है या रिश्वत देता है, जो किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालती हो, उसे एक साल के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है ।
उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक टीम गठित की गई है। उन्होंने लोगों को निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत के लेनदेन से बचने को कहा है।
उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया कि यदि किसी को 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि साथ लेकर चलना हो तो उससे संबंधित दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें । उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत के लेनदेन से जुड़ी सूचना जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित टोल फ्री दूरभाष नम्बर 1950 पर तुरन्त दें। यह दूरभाष नंबर चौबीसों घंटे क्रियाशील है।
उन्होंने मंडी जिला के सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए अपने वाहन न प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वाहनों पर बिना अनुमति के पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य सामग्री का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है ।
उन्होंने सभी वाहन मालिकों से आह्वान किया कि वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट को प्राप्त कर इस कार्य के लिए अपने वाहन का प्रयोग करें ।