चुनाव के चलते 28 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तथा दो नवम्बर ड्राई-डे
मतदान समाप्ति से 48 घण्टे के बीच शराब पर प्रतिबंध
कुल्लू 28 अक्तूबर। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने उप-निर्वाचन के दृष्टिगत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-सी तथा हि.प्र. शराब लाईसंेस नियम, 1986 के तहत 28 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तथा दो नवम्बर, 2021 को जिला मंे ड्राई-डे के आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर छः माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि लोक सभा के उप-निर्वाचन के लिए आगामी 30 अक्तूबर को मतदान होगा जबकि 2 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन तथा मतगणना सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि के दौरान जिला में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी प्रकार का मादक, किण्वित अथवा नशीले द्रव्य जैसे शराब और इसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ होटलों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों अथवा सार्वजनिक व निजी स्थलों में मतदान पूरा होने से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना के दिन वितरित अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता।
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