Sun. Apr 28th, 2024

कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला में कोरोना टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा । इसके लिए किसी तरह की रोक नहीं होगी । कोरोना टैस्टिंग का कार्य भी यथावत चलेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी । पूर्व अनुमति के साथ विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को भाग लेने की इजाजत होगी ।
उपायुक्त ने बताया कि सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी।
अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला परिवहन सेवा भी जारी रहेगी। सभी तरह के मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेगा।
कृषि, बागवानी तथा अन्य कार्य से जुड़े श्रमिकों को कार्य स्थल पर जाने की छूट होगी । निर्माण कार्य पहले की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे। औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि किराना समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी । दवाई, राशन, फल, सब्जियों, दूध, मीट, गृह निर्माण सामग्री की दुकानें, डीटीएच, मोबाईल रिचार्ज दुकानें जिनमें कोई अन्य सामग्री का विक्रय न हो, वे भी सायं 6 बजे तक खुली रहंेगी । जबकि होटल व ढाबे पर्यटन विभाग की एसओपी के अनुसार खुलेंगे। इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे। ई कॉमर्स गतिविधियां जारी रहेंगी।
पैट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई जारी रहेगी । इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी।
ये सेवाएं बंद
कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं एवं अन्य जरूरी कार्यों में लगे कार्यालयों व संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे । अधिकारी-कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के अनुरूप काम करेंगे ।
सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, बार, अहाता, जिम, स्वीमिंग पूल इत्यादि बंद रहेंगे ।
इसके अलावा जिन सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी आदेश में छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वे बंद रहेंगी।
मंहगा पड़ सकता है नियम तोड़ना
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियमों की उल्लघंना करने वालांे के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने के अलावा बार बार समझाने पर भी नहीं मानने वालों को 8 दिन के लिए लॉकअप में रखने की सजा का प्रावधान भी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री की ढुलाई में लगी गाडि़यों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की।
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