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शिमला 27 अगस्त:
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि.प्र. शिमला द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एकल नारी, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, एकल नारी के लिए संचालित कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रिया-कलापों से संबंधित डीसीए व पीजीडीसीए का प्रशिक्षण के लिए अंतिम तिथि अब 6 सितम्बर, 2021 कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि एप्लिकेशन व समवर्गी क्रिया-कलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी व विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) एवं अल्प संख्यक वर्ग के 18 से 35 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के सभी अभ्यर्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के सदस्य हैं या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत पीजीडीसीए एवं डीसीए के 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि पीजीडीसीए के लिए न्यूनतम शिक्षा स्नातक तथा डीसीए के लिए न्यूनतम शिक्षा जमा दो अनिवार्य होगी।
उन्होंने बताया कि पात्र व इच्छुक अभ्यर्थी जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें।
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