जिला कुल्लू में कार्य से पूर्व प्रवासी मजदूरों को करनी होगी पहचान और सत्यापन
जिला प्रशासन ने लिया निर्णय, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर कड़ा कदम
कुल्लू, 4 फरवरी।
कोई भी नियोक्ता/ठेकेदार/व्यापारी कुल्लू जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटे अनौपचारिक नौकरी या सेवा या ठेका श्रमिक में तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी को पास पोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। उपरोक्त नियोक्ताओं के पास कार्य करने से पहले उन्हें पुलिस के पास अपनी पहचान और सत्यापन करना होगा।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 5 फरवरी 2022 से लागू माने जाएंगे। जिला में कई बार कुछ प्रवासी मजदूर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। मजदूरों के बिना सत्यापन और विवरण के अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है। प्रवासी श्रमिकों और नौकरी की आड़ के चलते आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति जिला में लोगों की सुरक्षा, शांति के लिए खतरा पैदा न करे इसके चलते जिला दंडाधिकारी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार बिना स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को सूचित किए कुल्लू जिले का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वरोजगार में संलग्न नहीं होगा या गैर-औपचारिक व्यापार या सेवाओं में रोजगार की तलाश नहीं करेगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा। यह आदेश 05-02-2022 को लागू होगा और दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।