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शिमला, 5 नवम्बर
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने अधिसूचना के तहत रामपुर में यातायात की सुचारू व्यवस्था एवं जनहित के मध्य नजर निर्देश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पुराना बस अड्डा एवं स्वीच यार्ड में आपात काल पार्किंग में उपमण्डलाधिकारी एवं उप-पुलिस अधीक्षक की गाड़ियों के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। इसी स्थान पर दो पुलिस की गाड़ियां एवं एक अग्निश्मन विभाग की गाड़ी के लिए स्थान चिन्हित किया गया है।
उन्हांेने बताया कि बौद्ध मंदिर के समीप 10 आॅटो रिक्शा की पार्किंग चिन्हित की गई है। मिनी सचिवालय रामपुर भवन से ब्रौ पुल तक वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा प्रातः 9 बजे से 9.30 बजे तक एवं सांय 3 बजे से 3.30 बजे तक वाहनों की आवाजाही एकतरफा रहेगी। इसके अतिरिक्त पुराना बस अड्डा में नोगली की तरफ 6 आॅटो रिक्शा के लिए स्थान चिन्हित किया गया है तथा 6 पार्किंग स्थल टैक्सी यूनियन रामपुर को प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि खनेरी की तरफ से शहर में आने वाली बसें पुराना बस अड्डा पर रूकेगी। नोगली की ओर से आने वाली बसें चैधरी अड्डे के दूसरी तरफ रूकेगी। तीन आॅटो रिक्शा के लिए चैधरी अड्डे के दूसरी तरफ अस्थाई तौर पर रूकने का स्थान चिन्हित किया गया है और दो अनलोडिंग स्थान भी निर्धारित किए गए हैं एवं एक स्थान अग्निश्मन विभाग के वाहन के लिए चिन्हित किया गया है।
आदित्य नेगी ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 पर पुराना बस अड्डा और सफेल ढांक के बीच के रास्त को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पहाड़ी की ओर केवल उपमण्डलाधिकारी तथा एसीजेएम की गाड़ी ही खड़ी होगी। पहाड़ी की तरफ सब्जी की दूसरी ओर तीन जगहें माल उतारने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सफेद ढांक से आगे पीजी काॅलेज रामपुर तक पहाड़ी की ओर केवल एक तरफ वाहनों की पार्किंग निर्धारित की गई है। मिनी सचिवालय भवन रामपुर की पार्किंग में दो स्थान अग्निश्मन विभाग के वाहनों के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के वाहनों के लिए भी स्थान निर्धारित किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी शिमला ने बताया कि मुख्य बाजार रामपुर में वाहनों की आवाजाही प्रातः 8 बजे से सांय 10 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है तथा भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश नगर परिषद रामपुर के क्षेत्र में प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक निषेध है।
उन्होंने स्थानीय जनता से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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