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शिमला, 02 फरवरी
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि जिला शिमला में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-फड़ी वालों को अपने पूर्ववृत करवाने अनिवार्य होंगे, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा में कोई कोताही न हो।
उन्होंने बताया कि कोई भी ठेकेदार व व्यवसायी किसी भी प्रवासी मजदूर को कार्य में न रखे जब तक उनकी पहचान स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा न की गई हो और इसके लिए प्रवासी मजदूरों की फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि यह कदम शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।
उपायुक्त ने बताया कि जो प्रवासी स्वरोजगार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं उन्हें भी स्थानीय थाना प्रभारी से अपनी पहचान प्रमाणित करवानी होगी और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की।
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