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शिमला, 07 जनवरी
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पूर्ण चंद ठाकुर ने बताया कि जिला के दिव्यांग, अपंग तथा कुष्ठ रोग से पीढ़ित व्यक्ति अपना चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर व राशन कार्ड नम्बर का उल्लेख हो, वह खण्ड में तैनात निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व संबंधित उचित मूल्य की दुकान में प्रस्तुत करें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्देशित विवरण का विभागीय ईपीडीएस पोर्टल में राशन कार्ड से संबंधित डाटा बेस पर तदानुसार इसका इन्द्राज किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इस जानकारी का पूरा विवरण अपने-अपने संबंधित खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक या संबंधित उचित मूल्य दुकान धारक के पास एक सप्ताह के भीतर जमा करवाएं।