REPOTER SHIMLA RITU SHARMA शिमला, 11 नवंबर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 को आधार तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला शिमला के समस्त आठों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 10 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक चलेगा तथा मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन जिला के प्रत्येक मतदान केंद्रों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 10 नवंबर 2021 को कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 10 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 के मध्य उपरोक्त स्थानों पर निशुल्क निरीक्षण के लिए तथा विभिन्न प्रकार के दावे एवं आक्षेपों को दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदाता 10 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 के मध्य मतदान केंद्र पर अपने नाम की जांच कर ले यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो रही है तो वह व्यक्ति फॉर्म 6 भरकर बीएलओ के पास अथवा उपमंडलाधिकारी तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं इसी प्रकार नाम काटने हेतु प्रारूप 7 व शुद्धि करवाने हेतु प्रारूप 8 भरकर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता ऑनलाइन पोर्टल www.nsvp.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी कर सकते है।
उन्होंने जिला के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि फोटो युक्त मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने अथवा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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