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शिमला, 7 नवम्बर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूचियों में संशोधन एवं त्रुटियां के उपरांत अंतिम सूचियां प्रकाशन के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जिला शिमला में यह मतदाता सूचियां पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत संशोधन के बाद प्रकाशित की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि यह मतदाता सूचियां पंचायत कार्यालयों मंे निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।