मंडी, 6 अगस्त – जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडी जिला में आवश्यक वस्तुओं के समस्त करों सहित निर्धारित परचून विक्रय मूल्य की दरों के निर्देश जारी किए हैं। जिला मंडी का कोई भी व्यापारी तथा निर्माता उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक मूल्य नहीं ले सकता है।
उन्होंने बताया कि होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों जिसमें पूरी खुराक दाल सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपए, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपए, चावल फूल प्लेट 50 रूपये, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 80 रुपए, चिकन करी प्रति प्लेट 120 रुपए, मीट कड़ी 120 रूपये प्रति प्लेट, तवा चपाती 5 रुपए, तन्दूरी चपाती 7 रूपये, परांठा भरा हुआ 20 रुपए, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 40 रुपए, स्पेशल सब्जि 80 रूपये प्रति प्लेट निर्धारित की गयी हैं।
इसी प्रकार मीट बकरा, मेढ़ा प्रति किलोग्राम 450 रुपए, मुर्गा प्रति किलोग्राम 250 रुपए, मुर्गा ब्राईलर, ड्रैस्ड प्रति किलोग्राम 200 रुपए, मीट सूअर प्रति किलोग्राम 130 रुपए, मछली अनफ्राईड 200 रूपये तथा मछली फ्राईड 300 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है ।
उन्होंने बताया कि हलवाईयों/ग्वालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध प्रति लीटर 35 रुपए, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 60 रुपए तथा दही पैकेट सभी ब्रांड का पैकेट पर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। इसी प्रकार पनीर 240 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है । इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य के आधार पर बेचा जाएगा।
ये निर्देश आगामी एक माह तक लागू रहेंगे।