Sun. May 19th, 2024

जिला मण्डी का विशेष अन्वेषण दल मुख्य आरक्षी टेक चन्द की अगुवाई मे पुंघ मे नाकाबंदी के दौरान दिल्ली से मनाली जा रही प्राईवेट बाल्बो बस मे सवार सौरव पुत्र श्री हरि सिह निवासी गांव भियुरा डाकघऱ कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. से
16.39 ग्राम चिट्टा/ हेरोइन बरामद की । आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना सुंदरनगर मे ND&PS ACT  की धारा 21 के मे मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियोग मे अन्वेषण जारी है ।

  1. दिनांक 28.02.2023 को ए.एस.आई प्यारे लाल पुलिस टीम के साथ खुडला (खोला) मे नाकाबंदी के दौरान हिमपाल पुत्र श्री रूप लाल गाँव घरवासडा डाकघर ढलवान तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी हि.प्र. से 1.9 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की । आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना हटली मे ND&PS ACT  की धारा 21 के मे मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियोग मे अन्वेषण जारी है ।

सडक दुर्धटना का मामला

  1. दिनांक 28.02.2023 को श्री खेम चन्द पुत्र स्व. श्री परस राम गांव व डाकघर बैहना तहसील व थाना बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. ने पुलिस थाना सदर मे शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 25.02.2023 को यह अपनी डयूटी के बाद अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहा था तो जब यह राणी बांई के पास पंहुचा तो इसके पीछे से आ रही एक सफेद रंग की कार ने इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटे आई तथा यह बेहोश हो गया । आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जा मे ले लिया गया है । अभियोग मे अन्वेषण जारी है ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

  1. दिनांक 01.03.2023 को रजनीश कुमार पुत्र श्री काला राम गांव व डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. ने पुलिस स्टेशन सुन्दरनगर मे शिकायत दर्ज करवाई कि गोबिन्द, राज कुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । आरोपियों के बिरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 34 मे अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

  1. दिनांक 28.02.2023 को  वृज लाल पुत्र स्व. जियणू राम निवासी गांव तमरोह चौंतड़ा डाकघर दयारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. ने पुलिस स्टेशन धनोटू मे शिकायत दर्ज करवाई कि इसके छोटे भाई हंस राज ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ डंडे से मारपीट की तथा गाली गलौज किया । आरोपी के बिरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 34 मे अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
  2. दिनांक 28.02.2023 को पुलिस स्टेशन पधर मे श्रीमति जमीला पत्नि श्री बिल्लू निवासी गांव पुडंल डाकघर गवाली तहसील पधर जिला मण्डी ने शिकायत करी कि दिनांक 21.02.2023 को जब .यह खेतो मे काम कर रही थी तो इसका देवर रफी अपने परिवार के साथ आया तथा इसके साथ डंडे से मारपीट की तथा गाली गलौज किया । जो मारपीट से इसे शरीर पर गंभीर चोट आई है । आरोपियो के बिरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323, 504, 506, 34 मे अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।