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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी बनी मददगार
पीड़ित महिला को 1 लाख रुपये मुआवजा
मंडी, 6 अगस्त : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने ग्राम पंचायत नसलोह की घरेलू हिंसा पीड़ित महिला को 1 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया है। प्राधिकरण ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अंतरिम राहत के तौर पर यह धनराशि देने का फैसला किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव असलम बेग ने बताया कि प्राधिकरण ने यह मुआवजा हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 के तहत दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आर.के.शर्मा की अध्यक्षता में बीते कल हुई एक ऑन लाईन मीटिंग में इस बारे फैसला लिया गया।
इस मीटिंग में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव असलम बेग प्राधिकरण के सदस्य के तौर पर ऑन लाईन उपस्थित रहे।
बता दें हाल ही में मंडी जिला के नसलोह में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई थी। जिसमें बेटी पैदा होने पर पत्नी को बुरी तरह पीटने और एक दिन की बेटी की हत्या करने का मामला सामने आया था। आरोपित व्यक्ति (पति) अब हिरासत में है। दंपति की पहले 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है।
प्राधिकरण ने इस मामले में तथ्यों व हालातों का विश्लेषण करके और पीड़िता की दयनीय आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 के तहत यह मुआवजा दिया है।
पीड़ित महिला को उनके दोनों बच्चों समेत उपयुक्त देखभाल व सुरक्षा के लिए सरकारी शैल्टर होम में शिफ्ट किया गया है