मंडी, 17 सितम्बर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए शुक्रवार को जिलाव्यापी एक दिवसीय अभियान आयोजित किया। जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष राकेश कैंथला के दिशानिर्देशों के अनुसार चलाई गई इस मुहिम में जिलाभर में कार्यक्रम एवं विविध गतिविधियां आयेाजित कर लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्ष को लेकर जागरूक किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव सूर्य प्रकाश ने बताया कि इस अभियान में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने और ऐसे व्यक्ति जो अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता और कानूनी सलाह को लेकर षिक्षित किया गया।
उन्होंने बताया कि विधिक प्राधिकरण आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बूढ़े माता-पिता, असहाय महिलाओं व बच्चों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। अन्य पात्र व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे भी निशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं।
लोगों को बांटी कानूनी शिक्षा व प्रचार सामग्री
मंडी शहर में चलाए गए अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस अंजू बाला, बार एसोसियेशन मंडी के अध्यक्ष नीरज कपूर व बार कौंसिल के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। शहर में प्रचार वाहन के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी गई। वहीं प्राधिकरण ने निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी देने के लिए प्रकाशित शिक्षा व प्रचार सामग्री भी लोगों को वितरित की। मंडी शहर में लगी एलईडी स्क्रीनों के माध्यम से लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।
इंदिरा मार्केट में जागरूकता शिविर
इसी कड़ी में मंडी इंदिरा मार्केट में आयोजित जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी सूर्य प्रकाश ने कहा कि गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं, असहाय व नाबालिक बच्चे, बूढ़े माता-पिता, असहाय पत्नी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।
कानूनी सहायता को सादे कागज पर लिखें प्रार्थना पत्र
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव ने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सादे कागज पर उच्चतम न्यायलय, उच्च न्यायलय, जिला न्यायलय तथा उप-मंडल न्यायलय में गठित विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है, जिनके द्वारा उन लोगों को समय पर प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, जो स्वयं इसका लाभ उठाने की स्थिति में न हो ।
जागरूकता शिविर में मंडी बॉर एसोसियेशन के अध्यक्ष नीरज कपूर ने निःशुल्क कानूनी सहायता बारे जानकारी दी । एडवोकेट ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम तथा एडवोेकेट अर्चित मल्होत्रा ने सराय एक्ट बारे जानकारी प्रदान की ।
पंचायतस्तर पर भी कानूनी ज्ञान संवाद
सूर्य प्रकाश ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष राकेश कैंथला के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंडी जिला में पंचायत स्तर पर भी वर्चुअल माध्यम से लोगों को जागरूक किया । इस दौरान 172 ग्राम पंचायतों में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा 230 पंचायतों में विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने स्वयं मौजूद रहकर लोगों से कानूनी ज्ञान को लेकर संवाद किया।