थाना पर सुचना प्राप्त हुई कि सहाणु निवासी शलुणी जिला चम्बा नशा शराब में अम्बुजा कम्पनी के गेट के पास बेसूध अवस्था में पड़ा हुआ था जिसे उपचार हेतु अम्बुजा कम्पनी के अस्पताल लाया गथा था जिसे डाक्टर ने BROUGHT DEAD घोषित किया है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त अस्पताल पहुचीं ।छानबिन के दौरान मृतक साहणु का भाई, पत्नी व सास-ससुर के ब्यान लिखे गए जिन्होंने सहाणु की मृत्यु पर कोई भी सदेंह प्रकट न किया। छानबीन से मृतक सहाणु की मृत्यु अत्यधिक शराब पिने के कारण होनी पाई गई। जिस संदर्भ में पुलिस थाना दाड़लाघाट में कार्यवाही अधीन धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता के अन्तर्गत अमल में लाई जा रही है।
- 2. दिनांक10.2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 162 चालान किये जाकर कुल 31,200/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमेंDrunken Driving=02, Rash/negligent/dangerous driving=02, Over Speeding = 18, Without driving license=05, Using mobile while driving= 05, Without helmet =16, Without seat belt = 11 तथा अन्य में 103 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 07 चालान धुम्रपान निषेध अधिनियम के अन्तर्गत किये गए तथा 700/- रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया है।
3.इसके अतिरिक्त सभी को सूचित किया जाता है कि जिला पुलिस सोलन के क्षेत्राधिकार में रहने वाले सभी बन्दूक व गोला बारूद लाईंसेंस धारकों से जनहित में अपील की जाती है कि आगामी विधान सभा चुनाव-2022 के मध्य नजर रखते हुये कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सभी लाईसेंस धारक अपने-अपने हथियार व गोला बारुद को अपने-अपने निकटतम पुलिस थाना, गन-डीलर के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि जनहित में आगामी विधान सभा चुनाव का संचालन निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण तरीके से किया जा सके ।