दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए वैक्सीन की डव्बल डोज अथवा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश-डीसी
कुल्लू 5 अक्तूबर। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम,2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को कोविड-19 से सम्बंधित डव्बल डोज का वैकसीनेशन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर की नेगेटिव टैस्ट रिपोर्ट जो कि 72 घंटे पहले ली गई हो या रैट की 24 घंटे पूर्व ली गई नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी।
आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश के अंदर से आने वालों के पंजीकरण की कोविड ई पंजीकरण सॉफटवेयर के माध्यम से की निगरानी की जाएगी। ऐसे सभी लोगों को दिए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। यदि 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता/संरक्षकों के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता/ संरक्षकों के पास डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट में छूट दी जाएगी।
आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये आदेश 14 अक्तूबर, 2021 से 21 अक्तूबर, 2021 तक प्रभावी रहेंगे।