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मंडी, 5 नवम्बर: जिला दण्डाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए हैं। ये आदेश पटाखों के कारण आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्धेश्य से पारित किए गए हैं। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित स्थल छोटा पड्डल मैदान के अलावा शहर में किसी भी अन्य स्थान पर पटाखे नहीं बेच सकेगा।
पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम सदर के कार्यालय में लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना लाईसेन्स के पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध तुरन्त कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।