Tue. May 7th, 2024

नाबालिग लड़की के जबरन विवाह की सूचना
मंडी 7 दिसम्बर, चाइल्ड लाइन मंडी के केन्द्रीय समन्वयक श्री अच्छर सिंह ने जानकारी दी है कि उनके कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 1098 पर गुम्मा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के जबरन विवाह की सूचना प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं पुलिस ने संयुक्त तौर बालिका के घर की छानबीन की गई। टीम द्वारा उनके परिजनों को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है। बालिका के परिजनों ने सूचित किया है कि बालिका की सगाई की गई है और अभी उसका विवाह नहीं किया गया है। बालिका ने सूचित किया है कि वह अपने घर पर अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। टीम ने बालिका को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के समक्ष पेष किया है। बाल कल्याण समिति ने बालिका को 9 दिसम्बर तक का अस्थाई आश्रय दिया है। काउसिलिंग के दौरान बालिका ने बताया है कि उसकी मर्जी के खिलाफ 2 नवम्बर को उसकी सगाई कराई गई तथा बालिका पर विवाह का दबाव डाला जा रहा है। बालिका के परिजन उसके साथ मार पीट करते हैं। बालिका ने छः कक्षा तक पढ़ाई की हुई है तथा बालिका गरीब परिवार से सम्बन्ध रखती है। बाल कल्याण समिति के समक्ष 7 दिसम्बर को बालिका व उसके परिजन एवं लड़का पक्ष के व्यक्ति पेष हुए। बाल कल्याण समिति मामले में आगामी कर्रवाई कर रही है।