निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा डाॅ. मेजर अवनिन्नदर कुमार ने आज यहां बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के तहत निर्वाचक नियमावली तैयार कर दी गई है तथा इसकी एक प्रति उपमण्डलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नियमावली के तैयार करने की अहर्ता तिथि 1 जनवरी, 2021 है। यदि अहर्ता तिथि के संदर्भ में नियमावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी नाम के सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप हो तो वह 15 दिसम्बर, 2020 या उससे पूर्व प्रारूप संख्या 6,7,8 या 8 (क) में जो समूचित हो उस प्रारूप में दाखिल कर सकता है। हर प्रकार का दावा या आक्षेप उपमण्डलाधिकारी कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार या प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रति नियुक्त अधिकारियों के समक्ष किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय रिकांग पिओ को डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।