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 रविन्द्र सिंह गुरुंग हाल महाप्रबंधक बैकुण्ठ रिजोर्ट ,कसौली ने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इनके होटल की वेबसाईट पर गलत मोबाईल नम्बर प्रदर्शित होने का पता चलने पर जब इन्होने  वेबसाईट पर दिए गए नम्बर पर सम्पर्क किया तो फोन नम्बर धारक व्यक्ति ने अपना नाम राजेश शर्मा बतलाया व बुकिंग के सन्दर्भ में पूछताछ करने पर राशि का भुगतान व्हाट्सएप तथा क्यूआर कोड़ के माध्यम से करने को कहा । जिस सन्दर्भ में इनके एक ग्राहक सनी गर्ग नामक व्यक्ति द्धारा भी 18000/- रु0 का भुगतान उक्त व्यक्ति को वेबसाईट पर प्रदर्शित मोबाईल नम्बर पर करना मालूम हुआ है। जो उपरोक्त राजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने डुप्लिकेट वेवसाईट बना कर धोखाधड़ी से इनके ग्राहकों से पैसा इक्ट्टठा कर रहा है। जिस सन्दर्भ मे पुलिस थाना कसौली में अभियोग अधीन धारा 420 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजिकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।  

 

2.      दिनांक 25-08-2022 को जय प्रकाश निवासी काबाकलां, जिला सोलन ने एक शिकायत पत्र प्रेषित किया कि  दिनांक 22-08-2022 को समय करीब 9:30 बजे रात जब यह डियूटी से अपने मोटर साइकिल पर घर जा रहा था तो टीकरी के पास ईश्वर निवासी गांव टीकरी ने बीच सड़क में गाड़ी लगाकर इसका रास्ता रोका तथा इसके साथ मारपीट की है। जिसकी मारपीट से इसे चोटें आई है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 341, 323 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। 

 

3.      दिनांक 25-08-2022 को कमल दास निवासी बिराही जमथल जिला बिलासपुर ने ब्यान किया कि समय करीब 9:20  रात जब यह अपना खाना लेने धर्मपाल ढ़ाबा पर जा रहा था तो नजदीक शराब ठेका के पास हरिदास निवासी बागा जिला सोलन ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । जिस कारण इसे चोटें आई है । जिस सन्दर्भ मे पुलिस थाना बागा में अभियोग अधीन धारा 341, 323 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजिकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

 

4.      दिनांक 25-08-2022 को जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल 367 चालान किये जाकर कुल 59,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Drunken driving=04, Rash/negligent/dangerous driving=03, Over Speeding=05, Without driving license =17, Using mobile while driving= 03,Without helmet= 66, Without seat belt =53,  तथा अन्य में 216 चालान किये गये  इसके अतिरिक्त धुम्रपान निषेध अधिनियम के तहत 25 चालान किए जाकर जुर्मना  2950/- रुपये किया गया।