Thu. Nov 21st, 2024
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं में खाली पदों के लिए उपचुनाव के दृष्टिगत 10 अगस्त को होने वाले मतदान के दिन संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
   उन्होंने कहा कि इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार अगर पंचायतीराज संस्थाओं में खाली पदों के लिए मतदान आवश्यक हुआ तो इस दिन उक्त संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद  रहेंगे । मतदान के दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 के तहत वैतनिक अवकाश रहेगा।
 इसके अलावा अपनी पंचायत से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए अवकाश मिलेगा। इसके लिए उन्हें मतदान के प्रमाण के रूप में संबंधित पीठासीन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा