Tue. May 14th, 2024

परमानन्द भाटिया निवासी सुबाथु जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि यह अपनी गाड़ी न0 HP14C-6419 में सोलन से कुमारहट्टी की तरफ जा रहा था जैसे ही गाड़ी चलाते हुए शमलेच बाई पास के पास पहुंचा तो कुमारहट्टी की तरफ से कार न0 HP64B-5508 का चालक कार को तेज रफतारी व लापरवाही पुर्वक चलाता हुआ लाया तथा स्कुटी न0 HP2022/TR 6497L को टक्कर मार दी जिससे स्कुटी चालक दीपक राणा को चोटें आई । इस सदंर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 279,337 भारतीय दण्ड सहिंता व 187 मोटर वाहन अधिनियम में पजींकृत करके कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 11.01.2023 को श्री सजींव कुमार निवासीSector 30 B, Chandigarhने शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी परमाणु सेब मण्डी में M/s Kullu Kinnaur Fruit Agency, के नाम से दुकान है। इसने दिनांक 02.08.2022 को 1150/- रुपये के हिसाब से सेब की पेटिंया सुनील सोनकार व सुभाष सोनकार निवासी मुबारकपुर जिला आजमगढ़ उ0प्र0 को बेची थी। लेकिन उक्त दोंनों व्यकित सेब की राशि के 6,82,702/-रुपये इसके बार-बार मांगने पर भी वापिस न दे रहे है तथा पैसे मांगने पर इसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सदंर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 420,506 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 11.01.2023 को श्री मनोहर लाल निवासी अर्की जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई कि हीरा नंद निवासी लोहारों जिला सोलन ने अपनी लेबर की सहायता से इसकी जमीन में नाजायज तरीके से प्रवेश करके जमीन व बिल्डिंग को नुक्सान पहुंचाया है। इस सदंर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 447,427,506 भारतीय दण्ड सहिंता में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक11-01-2023 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 132 चालान किये जाकर कुल 13,000/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमेंRash/negligent/dangerous driving = 01, Over Speeding =10, Using mobile while driving= 01,  Without helmet = 12, Without seat belt = 07 तथा अन्य में 101 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 04चालान धुम्रपान निषेध अधिनियम में किया जाकर 500/-रुपये जुर्माना किया गया है।