Fri. Mar 29th, 2024

जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन उपमण्डल के परवाणू के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला की कसौली तहसील के परवाणू की ग्राम पंचायत टकसाल के वार्ड नम्बर-4 उच्चा में स्थित कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के आवास संख्या 124 एवं परिसर, ग्राम पंचायत टकसाल के वार्ड नम्बर 12 में कोरोना संक्रमित रोगी का आवास तथा रमेश हाउस से विजय हाउस तक जाने वाला सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम पंचायत कसौली गड़खल के गांव नालवा में कोविड-19 संक्रमित रोगी का आवास, इसके साथ लगते 03 आवास एवं इन घरों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है।
इन क्षेत्रों में अब 06 जुलाई 2020 को जारी आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेश लागू होंगे।
यह निर्णय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक आयुक्त परवाणू की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्रों में सघन जांच एवं परीक्षणों के उपरांत कोविड-19 महामारी का कोई नया मामला नहीं पाया गया हैै
यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं