Sun. Apr 28th, 2024

पुलिस चौकी चायल में सिविल अस्पताल चायल से सूचना प्राप्त हुई कि मोतीराम निवासी कण्ड़ाघाट, जिला सोलन को वाहन दुर्घटना के सन्दर्भ में अस्पताल उपचार हेतु लाए थे , जिसकी मृत्यु हो गई । जिस सूचना पर पुलिस चौकी चायल से पुलिस टीम अस्पताल पहुँची तथा घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि मोतीराम स्कूटी न0 HP-13-6521 से जब चायल से अश्वनी खड्ड रोड़ पर जा रहा था तथा गांव झाजा के पहुँचा तो  मोतीराम द्धारा अपनी स्कूटी को तेज रफतारी व लापरवाही से चला रहा था ।  जिस कारण मोतीराम की मृत्यु हुई । जिसे सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्ड़ाघाट में अभियोग अधीन धारा 279, 304-A भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 24.01.2023 को एक महिला हाल निवासी आशा गृह आवास ,सपरुन सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इसने व इसके भाई जयवर्धन सिंह ने संयुक्त रुप से विक्रम चन्देल निवासी केलवी, जिला शिमला से उपरोक्त आशा गृह आवास बिल्डिग मे एक फलैट खरीदा था, परन्तु विक्रम चन्देल उपरोक्त द्धारा फ्लेट को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 02.01.2023 को  पुलिस चौकी कुठाड़ में ESI डिस्पेन्सरी बद्दी से सूचना प्राप्त हुई कि  चमन लाल निवासी पट्टा महलोग, जिला सोलन को लडाई-झगडा में लगी चोटों के कारण डिसपैन्सरी बद्दी लाया गया है । जिस सूचना पर पुलिस चौकी कुठाड़ से पुलिस टीम डिस्पेन्सरी पहुँची, जहां पर चमन लाल उपरोक्त ने ब्यान दर्ज करवाया कि  दिनांक 01-01-2023 को इसके बडे भाई भूपेन्द्र व छोटे भाई हमिन्द्र कुमार ने इसके साथ मारपीट की है तथा जिनकी मारपीट इसे चोटें आई है। जिस पर चमन लाल उपरोक्त का मैडिकल मुलाहजा करवाकर, दिनांक 24.01.2023 को चोटों के सन्दर्भ में डाक्टर साहब से अन्तिम राय हासिल की गई । डाक्टर साहब ने चमन लाल उपरोक्त को लगी चोटें गंभीर बतलाई है। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कसौली में अभियोग  अधीन धारा 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 25.01.2023 को नेकराम हाल निवासी दत्यार,  जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि  दिनांक 24.01.2023 को रात के समय  जब यह अपनी पत्नी व बेटे विजय कुमार, संजय कुमार, जय कुमार, अजय कुमार के साथ अपनी रेहड़ी पर मौजूद था ,तो साथ वाली रेहड़ी के मालिक बिट्टू ने इसे रेहड़ी हटाने को कहा तो इसने मना कर दिया । जिसके उपरान्त बिट्टू ने अपने अन्य विक्की, लीला दत्त, आशीष, सुनील, हर्ष व अन्य एक महिला  के साथ मिलकर इसे, इसकी पत्नी तथा बच्चों के साथ मारपीट की है । जिनकी मारपीट से इन्हें चोटें आई है।  जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 147, 148, 149, 323 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 24-01-2023 को  जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल  131 चालान  किये जाकर कुल 7500/- रुपये  जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें  Over Speeding= 21, With Out Driving License = 02, Without helmet = 13, Without seat belt = 03, तथा अन्य में 92 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 02 चालान धूम्रपान अधिनियम के अन्तर्गत किये जाकर 200/-रुपये जुर्माना किया गया है।