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पुलिस चौकी सपरून की टीम जब शमलेच बस अड्डा पर शाम के समय गश्त पर मौजूद थी तो देवेन्द्र निवासी बदायूं उ0 प्र0 बस अड्डा पर सार्वजनिक सड़क में रेहड़ी लगाकर मैगी, कुल्चे, टिक्कियां व चौमिन आदि बेच रहा था । जिससे यातायात व आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 28.11.2022 को पुलिस चौकी शहर सोलन की टीम शाम के समय पुराना बस अड्डा सोलन में गश्त पर मौजूद थी तो प्रेम लाल निवासी अर्की जिला सोलन ने सार्वजनिक सड़क पर रेहड़ी लगाकर मुंगफली, फल इत्यादि बेच रहा था । जिससे यातायात व आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 28-11-2022 को पुलिस चौकी सपरून की टीम जब तपन हुंडाई के पास शाम के समय गश्त पर मौजूद थी तो सत्यवीर निवासी बदायूं उ0प्र0 सार्वजनिक सड़क में रेहड़ी लगाकर मैगी, कुल्चे, टिक्कियां व चौमिन आदि बेच रहा था । जिससे यातायात व आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।  जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 28.11.2022 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 195 चालान किये जाकर कुल 35,600/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken driving=03, Over Speeding = 17, Without Driving License =05,  Using mobile  while driving=05, Without helmet =23, Without seat belt = 24, तथा अन्य में 118 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 05 चालान धूम्रपान निषेध अधिनियम  के अन्तर्गत किये जाकर 500/- रुपये जुर्माना किया गया  तथा 02 चालान खनन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए है।