Thu. Nov 21st, 2024

पुलिस थाना कण्ड़ाघाट में सूचना प्राप्त हुई कि गौड़ा मोड़ के पास पुलिस नाकाबन्दी के दौरान एक गाड़ी में संदिग्ध वन संपदा होना पाया जा रहा है। जिस सूचना पर पुलिस थाना कण्डाघाट से एक पुलिस टीम मौका पहुँची । जहां पर नाकाबन्दी डियूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों द्वारा चालक शुभम भारद्वाज निवासी पच्छाद, जिला सिरमौर को गाड़ी नं0 HP64-9389  सहित रोका गया था । गाड़ी की तलाशी लेने पर उपरोक्त गाड़ी की डिक्की से GANODREMA प्रजाती फंगस  कुल वजन मय बौरू  2 किलो 30 ग्राम  तथा ACER (कंजड) लकड़ी  के 151 टुकड़े बिना परमिट व वन विभाग की अनुमति के बिना पाये गए  ।  जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कण्ड़ाघाट में अधीन धारा 41,42 भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है। अभियोग में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है।

  1. दिनांक 08.09.23 को श्री दिनेश शांडिल निवासी कण्ड़ाघाट, जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि सुबह के समय जब यह अपने मोटर साईकिल न0 HP13-0507 द्वारा सोलन से अपने घर जा रहा था तो मनसार के पास Pick-UP न0 HP09C-9840 के चालक पंकज चन्देल अपनी गाड़ी को गलत दिशा में तेज रफ्तारी से चलाता हुआ आया तथा इसके उपरोक्त मोटर साईकिल को टक्कर मार दी । जिस दुर्घटना में इसे चोटें आई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

  1. दिनांक 08.09.23 को पुलिस चौकी डगशाई में सूचना प्राप्त हुई कि कुम्हारहट्टी बाईपास रोड़ वाहनों की दुर्घटना हुई है तथा घायल व्यक्तियों को MMU अस्पताल ले जाया गया है। जिस सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त MMU अस्पताल पहुँची जहां पर श्याम लाल निवासी अर्की, जिला सोलन तथा कुलदीप सिंह निवासी राजगढ़, जिला सिरमौर  उपचाराधीन  मिले । कुलदीप सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बतलाया कि दिन के समय जब यह अपनी पिकअप न0 T0623HP1797F को लेकर परवाणु से राजगढ़ तो One way गलयाणा पानी  के पास श्याम लाल उपरोक्त अपनी मोटर साईकिल न0 HP64B 1046 को तेज रफ्तारी, लापरवाही से चलाता हुआ तथा अपनी मोटर साईकिल पर नियन्त्रण न रख सका तथा इसकी गाड़ी में सामने टक्कर मार दी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

  1. दिनांक 09.09.23 को श्रीमति माया निवासी कसौली, जिला सोलन ने ब्यान दर्ज करवाया कि दिनांक 08.09.2023 को रात के समय जब यह अपने बेटे जीवन के साथ बाहर कूडा फेंकने के लिए जा रही थी अरनिसा रिसोर्ट के पास गाडी न0 HP64B 4105 के चालक बबलू निवासी सोलन अपने टिप्पर उपरोक्त को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया तथा इसके बेटे को टक्कर मार दी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा  279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

  1. दिनांक 08.09.2023 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 चालान किए जाकर कुल 10,200/- रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें  Drunken Driving=05, Without D.L.= 05, Using Mobile Phone = 02, Without helmet=08, Without seat belt =11 तथा  अन्य  में  27 चालान  किए  गये ।