Tue. Dec 3rd, 2024

पुलिस थाना कुनिहार की पुलिस टीम जब जाडली के पास यातायात चैंकिंग डियूटी पर उपस्थित थी तो  अरविन्द भारद्वाज निवासी अर्की, जिला सोलन ,करूण सिह निवासी कण्डाघाट, जिला सोलन तथा मोहित निवासी जाठिया देवी ,जिला शिमला से 2 ग्राम हेरोईन बरामद हुई । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग अधीन धारा 21, 29 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 21-.01.2023 को रोहित भारद्वाज निवासी ब्रूरी, जिला सोलन ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि जसपाल निवासी सोलन जो ठेकदारी का काम करता है ने इससे 2300 स्केवयर फीट लोहे की शटरिंग ली थी, जिसमें से जसपाल ठेकेदार ने 37 प्लेटें लोहे की शटरिंग व 70 बलियां वापिस न लौटाई है और न ही इनका किराया दिया । जिस सन्दर्भ में  पुलिस थाना सोलन में अभियोग अधीन धारा 406 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 21.01.2023 को मदन वर्मा निवासी ठियोग, जिला शिमला ने ब्यान दर्ज करवाया कि दिनांक 20-01-2023 को रात के समय तीन नामालूम व्यक्ति इसके ठेका सुल्तानपुर में शराब लेने आये  तथा शराब के मूल्यों को लेकर इसके साथ बहस बाजी करने लगे और ठेके के अन्दर आकर इसके साथ मारपीट की , गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकियां दी है ।  जिनकी मारपीट से इसे चोटें आई है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना धर्मपुर में अभियोग अधीन धारा 452, 323, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 21.01.2023 को पुलिस चौकी भोजगनर की टीम जब भोजनगर बाजार में उपस्थित थी तो धर्मेन्द्र निवासी भोजनगर ,जिला सोलन द्धारा  अपनी दुकान के आगे टमाटर, सेब, अमरूद, पपीता इत्यादि की पेटियां सार्वजनिक सड़क पर लगा रखी थी । जिस कारण यातायात व आम जनता के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 21-01-2023 को  जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल  231 चालान  किये जाकर कुल 36,500/- रुपये  जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें  Rash / negligent / dangerous driving = 01, Over Speeding= 12, With Out Driving License = 02, Using mobile while driving=02, Without helmet = 20, Without seat belt = 19, तथा अन्य में 175 चालान किये गये । इसके अतिरिक्त 06 चालान धूम्रपान अधिनियम के अन्तर्गत किये जाकर 600/-रुपये जुर्माना तथा 02 चालान नोन-बॉयोडिग्रेडेबल कचरा अधिनियम के अन्तर्गत किया जाकर जुर्माना 1000/- रुपये किया गया है।