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पुलिस थाना दाड़लाघाट की टीम द्वारा भराडीघाट NH 205 पर वाहनों की चैकिंग के दौरान गाडी न0 HP52A-8150 में बैठे धर्म सिंह निवासी दाड़लाघाट जिला सोलन,खूब राम निवासी बंजार जिला कुल्लू,चमन लाल  निवासी अर्की जिला सोलन के कब्जा से 161 ग्राम अफीम व 1,44,100 रु की नगदी बरामद की गई है। जिस सन्दर्भ मे पुलिस थाना दाड़लाघाट में अभियोग अधीन धारा 18,29 ND&PS ACT  में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

2.दिनांक 29.08.2022 को अजय वर्मा निवासी कुनिहार जिला सोलन ने थाना सदर सोलन में शिकायत दर्ज करवाई कि यह न्यू बस स्टैडं सोलन में ब्रदर्स ढाबे में अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए गया था । चाय पीने के दौरान न्यू बस स्टैड में ढाबे में काम करने वाले मोनू,दलीप व उनके दो-तीन अन्य साथीयों ने इसके व दोस्तों के साथ मारपीट की है। मारपीट के कारण इसके व दोस्त योगेश शर्मा,दलीप व नितिन को शरी में चोटें आई है।जिस सदंर्भ में थाना सदर सोलन में अभियोग अधीन धारा 147,149,341,323 भारतीय दण्ड सहिंता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

  1. दिनांक 29.08.2022 को पुलिस थाना कण्डाघाट की टीम गश्त के दौरान शालाघाट के पास मौजूद थी तो लाल बहादूर निवासी पंचकूला हरियाणा ने अपनीTeddy bears को बांसके डंडो पर लटका कर व टेबल पर रख कर सडक के किनारे बेच रहा था जिससे वाहनो व लोगो की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जिस सन्दर्भ मे पुलिस थाना कण्डाघाट में अभियोग अधीन धारा 283 भारतीय दण्ड़ संहिता में पंजिकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

4.दिनांक 29.08.22 को पुलिस थाना कुनिहार पर सुचना प्राप्त हुई कि गांव कोटला में श्याम लाल के मकान में सोनू नेपाली किराए पर रहता था जिसके कमरे से बदूब आ रही है। जिस सूचना पर पुलिस टीम तुरन्त मौका पर पहुचीं ,छानबीन पर श्याम लाल निवासी कुनिहार ने बतलाया कि सोनु गोरखा पिछले करीब 6-7 महीनो से इसके पास किराये के कमरे में रह रहा था, जो जोगिन्द्र के पास पम्प पर काम करता था। सोनू शराब पीने का आदि था, जो अक्सर शराब के नशे में रहता था। छानबीन के दौरान सोनू गोरखा की मृत्यु नशा शराब व मिरगी का दौरा पड़ने के कारण होनी पाई जा रही है। जिस सदंर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में द्वारा धारा 174 दण्ड प्रक्रियां सहिंता में कार्यवाही अमल लाई जा रही है।

दिनांक 29-08-2022 को जिला  पुलिस  सोलन  द्वारा  मोटर  वाहन अधिनियम  के अनुसार कुल 195 चालान किये जाकर कुल 7500/- रूपये जुर्माना प्राप्त किया गया। जिनमें Rash/negligent/dangerous driving=03, Over Speeding=09, Without driving license =09, Using mobile while driving= 01,Without helmet= 43, Without seat belt =04,  तथा अन्य में 126 चालान किये गये ।