पुलिस थाना परवाणू कर्मचारियों सहित गश्त हेतू दत्यार पार्क के पास मौजुद थी तो सड़क परवाणु से सोलन के बांई तरफ एक रेहड़ी दूकान जिस पर मैग्गी के पैकेट, छोले-कुल्चे का पतीला, अण्डे व चाय इत्यादि लगी हुई पाई गई । दूकानदार के पूछने पर अपना नाम बदन सिंह पुत्र श्री नन्हे लाल गांव लोकी नंगला, डा0 सकरी कासिमपुर बदायूँ उत्तर प्रदेश वर्तमान किरायेदार गांव दत्यार, तह0 कसौली जिला सोलन बतलाया । जिसने सड़क पर जाने वाले वाहनों को रोककर सड़क का कुछ भाग अवरूद्ध किया हुआ था जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों व वाहनों के दुर्घटना ग्रस्त होने का अंदेशा बना होना पाया गया । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2) दिनांक 29-05-2022 को महिला आरक्षी रेनू अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना परवाणू कर्मचारियों सहित दिन के समय गश्त हेतू भोजनगर गांव ग्रोणी पहुंची तो गाँव ग्रोणी में सड़क में एक ढेर ईंट व दो ढेर रेत के पड़े हुए पाये, जिससे आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है । छानबीन करने पर उपरोक्त ईंट व रेत के ढेर को चतर सिंह S/O स्व0 श्री तुलाराम गांव धारबनाड़ डा0 भोजनगर तह0 व जिला सोलन ने गिरा रखा था । चतर सिंह उपरोक्त के ईंट व रेत को इस तरह सड़क पर रखना आम जनता व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3) दिनांक 29-05-2022 को श्री चैन सिंह पुत्र श्री लच्छी राम निवासी नजद फायर स्टेशन सैक्टर 3 परवाणू तह0 कसौली जिला सोलन हि0प्र0 ने ब्यान किया कि दि0 28-05-22 को रात के समय जब यह खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहा था तो एक पिकअप Mini Crane सै0-6 से परवाणू की तरफ आ रही थी जब नजदीक कैंटर युनियन सै0-3 परवाणू से थोड़ा आगे मोड़ पर पहुंची तो उसी समय उक्त पिकअप Mini Crane सड़क के बांई तरफ सड़क के नीचे पलट गई जो उक्त Crane के चालक का नाम समसुल पुत्र अफसर निवासी गांव खिवारा P/O सिरा सोल पट्टी सीताराम जिला बदांयू उतर प्रदेश वर्तमान चालक बैहल Crane Service परवाणू पता चला । यह हादसा पिकअप Mini Crane के चालक समसुल उपरोक्त द्धारा अपनी उक्त क्रेन को लापरवाही से चलने के कारण हुआ है । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
4) दिनांक 29.05.2022 श्री चेतराम तनवर पुत्र श्री धनीराम गांव घुमारटा खनोल डा0 कुनिहार तै0 अर्की जिला सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 29-05-2022 की प्रातः यह अपनी जमीन को काश्त कर रहे थे तो श्री भगत राम, हरीदास,अमरचन्द, राकेश सभी पुत्र स्व0 केश्वाराम आदि ने इसके खेत में कण्टीली तारे लगा दी और प्रेमकुमार पुत्र श्री परशराम निवासी नगर द्वारा ट्रेक्टर द्वारा बिजाई करवा दी। यह स्वंय चलने में थोड़ा असमर्थ हैं इसलिये इसकी पत्नी और बहु वहां बिजाई करवाने पहुंचे तो उक्त आरोपियों ने धमकी दी धमकियाँ सुन कर इसकी पत्नी और बहु बिजाई करके वापिस आ गये। जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग धारा 447,506,34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
5) दिनांक 29-05-2022 को श्री प्यारे लाल पुत्र स्व0 श्री गजाधर गुप्ता निवासी SunView हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-1 सपरून डा0 सपरून तै0 व जिला सोलन हि0प्र0 ने ब्यान किया कि दिनांक 29/05/2022 को पड़ोसी किश्न आर्या ने इसके मकान के साथ खड्डे खोदकर लोहे के पिल्लर लगाने का काम शुरू किया । इस जमीन पर पहले से ही विवाद का केस न्यायालय में विचाराधीन है । जब इसने किश्न आर्या को कार्य करवाने के लिये मना किया तो किश्न आर्या ने इसके बरामदे में आकर इसके साथ लड़ाई-झगड़ा, मारपीट व मारने की धमकी दी । जिस मारपीट में इसे चेहरे व नाक पर चोटें आ गई । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 451, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
6) दिनांक 30-05-2022 को श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सीता राम निवासी गांव व डाकघर टकसाल परवाणू ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि यह गांव चाहा से अपने घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में मसूलखाना दुकान के पास यह रूके इन्होंने वहां से खाने पीने का सामान खरीदा । वहां पर विरेन्द्र और एक लड़का जिसका नाम शिल्ली है आपस में लड रहे थे । इन्होंने उन्हें लड़ने से रोका और वहां से आ गए जब यह मसूलखाना पहुँचे तो इन्हें 2 बाईक और 1 गाडी जिसका न0 HP15C9922 था वो इनके पीछे पीछे आ रहे थे । राजन की कम्पनी के पास उन्होंने इनकी गाडी न0 HR49C5309 को ओवरटेक किया और अपनी बाईक और गाड़ी से पीछे से टक्कर मार कर इन दोनों पर हमला किया । इन्होंने वहां से खाई में कूद कर अपनी जान बचाई उसके बाद उन्होंने इनकी गाडी न0 HR49C5309 को पूरा तोड़ फोड दिया । जिस सन्दर्भ में पुलिस थाना परवाणु में अभियोग धारा 341,323,427 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया जाकर आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।