Thu. May 9th, 2024

पुलिस थाना परवाणू की एक टीम गश्त व सुराग बरारी मादक पदार्थ अधिनियम के दौरान इलाका में रवाना थी तो दिनाँक 29/30-09-2023 की मध्यरात्री गुप्त सूचना के आधार पर उक्त टीम द्वारा चन्डीगढ़ की तरफ से आ रही पिक-अप A/F को चैकिंग के लिए रोका गया । पिक-अप चालक ने पुछने पर पुलिस टीम को अपना नाम विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार निवासी गाँव डमेची, तहसील व जिला  शिमला हि0प्र0 बतलाया । वाहन अपरोक्त की तलाशी के दौरान इसकी बॉडी के अन्दर तिरपाल के नीचे छुपाकर रखी शराब अंग्रेजी (Officer Choice) की 08 गत्ता पेटियाँ (96 बोतलें) व बीयर की 45 पेटियाँ (540 बोतलें) ब्रामद हुई । उपरोक्त बरामद की गई शराब अंग्रेजी तथा बीयर “For Sale in UT Chandigarh Only”  पाई गई । उपरोक्त शराब को अवैध रूप से  परिवहन करने के सन्दर्भ में थाना परवाणू में अभियोग संख्या 113/2023 दिनांक 30-09-2023 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करके उपरोक्त पिकअप के चालक विरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा । अन्वेषण जारी है ।

  1. दिनांक 29.09.2023 को पुलिस थाना कुनिहार की  टीम प्रभारी थाना के नेतृत्व में गश्त करती हुई गमझून पहुंची तो समय करीब 06.15 बजे शाम मुखबर खास से सूचना मिली की गांव सनोग में नन्द लाल करियाना स्टोर के सामने सड़क के दुसरी तरफ बन्द दुकान के आगे एक गाड़ी नम्बर HP 14B 0249 खड़ी है, जिसके अन्दर से भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। जिस पर पुलिस टीम तुरन्त गांव सनोग पहुंची जहां पर गाड़ी नम्बर HP 14B 0249 खड़ी पाई गई। मौका पर चालक रोबिन पुत्र केशव राम ठाकुर गांव सनोगी ड़ा0 हरीपुर त0 व जिला सोलन हि0प्र0 वउम्र 39 साल को मौका पर बुलाकर स्वतन्त्र गवाहो के सामने उक्त गाड़ी को खोलकर चैक किया तो चैक करने पर गाड़ी की डिक्की के अन्दर से तीन गत्ता पेटियों से कुल 35 बोतले शराब देशी मार्का संतरा पैराडाईस प्रत्येक 750 ml For sale in HP बरामद की गई। मौका पर गाड़ी चालक रोबिन अपनी गाड़ी में इतनी अधीक मात्रा में शराब रखने बारे कोई भी वैध लाईंसैंस/परमीट पेश पुलिस न कर सका। इस सदंर्भ में पुलिस थाना कुनिहार में अभियोग अधीन धारा 39(1)a HP Excise act में पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अभियोग में अन्वेषण जारी है।

  1. दिनांक 29.09.2023 को जिला पुलिस सोलन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 158 चालान किए जाकर कुल 25000/- रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया । जिनमें Drunken driving=03,  Rash/Negligent = 01, Over speeding =23, Without D/L= 03, Using Mobile Phone = 02, Without helmet =65, Without seat belt =12 तथा  अन्य  में  49 चालान  किए  गये ।