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मंडी, 24 नवंबर : जिला उद्योग केन्द्र मंडी के महाप्रबंधक ओपी जरयाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना-2017 में पंजीकरण की तिथि को 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के शुरू होने पर भी जो उद्यमी अभी तक औद्योगिक विकास योजना-2017 में अपने आप को पंजीकृत नहीं करवा सके हैं, उन्हें अब केंद्र ने 15 जनवरी, 2021 तक की मोहलत दी है।
उन्होंने कहा कि यह सीमा इसलिए भी बढ़ा दी गई है क्योंकि कोविड 19 महामारी के चलते कई उद्यमी इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु अपना पंजीकरण नहीं करवा सकें हैं।
ओपी जरयाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों के उद्यमियों के लिए ‘औद्योगिक विकास योजना’ में पंजीकरण करवाने की तिथि को 15 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया है। ‘औद्योगिक विकास योजना’ को केंद्र सरकार ने हिमाचल व उत्तराखंड राज्यों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज के तहत पहली अप्रैल, 2017 में शुरू किया था, जो कि 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक उद्यमी को सरकार द्वारा निर्धारित व्यवसाय में निवेश करने पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना की तिथि को बढ़ाने को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रामसुभाग सिंह को पत्र लिखकर सूचित किया है। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी अन्य कई निर्देश दिए गए हैं। पत्र में बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को योजना के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया है, ताकि तकनीकी रूप से पात्र रिपोर्ट को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में नई औद्योगिक इकाईयां, वर्तमान औद्योगिक इकाईयों के संरचना में बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग लाभान्वित हो सकते हैं। जिनमें पर्यटन पर आधारित उद्यम, बायो टेक्नोलॉजी प्लांट व 10 मेगावॉट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाएं मुख्य रूप से शामिल हैं।